भास्कर न्यूज| चाईबासा हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के बड़ा नूरदा चेतानसाई के एक परिवार की नृशंस हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा की कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और पंद्रह पंद्रह हजार का जुर्माना किया है। कोर्ट के अनुसार 17 फरवरी 2024 को मंगल सिंह सिंकू उम्र करीब 32 वर्ष, मोटरा सिंकू उम्र करीब 23 वर्ष, जोगेन सिंकू उम्र 22 वर्ष, सोमा सिंकू उम्र 20 वर्ष तथा दुपरा सिंकू उम्र 31 वर्ष जो बड़ा नूरदा, टोला चेतान साई थाना-हाटगम्हरिया के निवासी हैं। पांचों ने मिलकर गांव के ही रोयवारी सिंकू, बेटी रायमुनी सिंकू एवं बेटा रसिका सिंकू तीनों बड़ा नूरदा की जघन्य हत्या कर रेल पटरी पर फेंक दिया था। इस पर तत्कालीन थानेदार बालेश्वर उरांव, हाटगम्हरिया थाना के स्वलिखित बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया था। जमीन विवाद के कारण सभी अभियुक्तों द्वारा मिलकर रोयवारी सिंकू, रायमुनी एवं रसिका सिंकू की हत्या कर केन्दपोसी तालाबुरू के बीच डाउन लाइन पर शव को फेंक दिया था। गुरुवार को पांचो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस जघन्य नृशंस हत्याकांड में अपराधियों ने तीन व आठ महीने के बच्चों को भी मार डाला था। घटना के अनुसार अपराधी सबसे पहले पूरे परिवार को घर के पास पेड़ से बांधकर पीटा। फिर सभी को काट डाला और रेल पटरी पर फेंक दिया। ताकि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा सके। इस घटना में एक 15 साल की बेटी बच गई थी। वह भागकर जान बचाई।


