नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी को आजीवन कारावास:बलरामपुर में दीदी के घर शादी में आई थी,आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गए थे जंगल

बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 7 जून 2023 की है। पीड़िता अपनी दीदी के यहां शादी समारोह में गई थी। दोपहर करीब 11:30 बजे वह नाच रही थी। इसी दौरान विनोद एक्का (25), चंद्र प्रकाश मिंज (25) और संदीप तिर्की (19) ने उसे देखा। दोपहर 2 बजे तीनों आरोपी पीड़िता को आइसक्रीम खिलाने के बहाने जबरन स्कूटी पर ले गए। पीड़िता को धमकी देकर देकर छोड़ा आरोपी पीड़िता को जंगल के पास बांध की ओर ले गए। वहां तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। रात करीब 10 बजे उसे किसी को नहीं बताने की धमकी देकर घर छोड़ दिया। अगले दिन पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। लोक अभियोजक राजेंद्र गुप्ता की पैरवी के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *