भास्कर न्यूज |लुधियाना पानी की बर्बादी पर लगाम लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्देश जारी किया है कि ताजपुर डेयरी कॉम्प्लेक्स और हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में सभी डेयरी मालिकों को 15 दिनों के भीतर फ्लो मीटर लगाना अनिवार्य होगा।ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, ताकि डेयरी इकाइयों में पानी की खपत पर निगरानी रखी जा सके और अनावश्यक जल-अपव्यय को रोका जा सके। ये निर्णय बुड्ढा दरिया के पुनर्जीवन को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट के बाद लिया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि ताजपुर रोड और हैबोवाल क्षेत्र की डेयरियों में अत्यधिक मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न केवल जल बर्बादी हो रही है, बल्कि पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। जिला प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि फ्लो मीटर लगाने से पानी के उपयोग पर सटीक निगरानी संभव होगी और इससे टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि डेयरियां निर्धारित सीमाओं के भीतर ही पानी का इस्तेमाल करें। डीसी हिमांशु जैन ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर है कि बुड्ढा दरिया जैसे प्राकृतिक संसाधनों को दूषित और सूखने से बचाया जाए।


