एनाम खान | गढ़वा अब कोचिंग संचालक छात्रों से मनमाना फीस नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाई गई है। इस नियम के बनने से जहां छात्रों और अभिभावकों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं कोचिंग संचालकों में मायूसी देखने को मिल रहा है। विदित हो कि कोचिंग संचालन को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 बनाया गया है, जो झारखंड विधानसभा में 26 अगस्त को मंजूरी मिल गई है। बताया गया कि राज्य के कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह कानून बनाया है। 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह नया कानून बनाया गया है। इसमें कोचिंग संस्थानों के लिए कई दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कानून के तहत संस्थान की स्थापना के लिए अब छह महीने में पांच वर्ष के लिए पांच लाख रुपए बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी ।


