इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख एक दिन बढ़ी:आज आखिरी मौका; अब तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तक बढ़ा दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने देर रात एक सर्कुलर जारी किया। इससे पहले 15 सितंबर तक डेडलाइन थी। इस साल अब तक 7.3 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। पिछले साल की तुलना में दो लाख ज्यादा हैं। 2024-25 में 7.28 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया था। मई में टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। तकनीकी कारणों की वजह से तारीख को बढ़ाया गया था। अब इसे तीसरी बार एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए ITR फॉर्म में हुए बदलावों की वजह से ITR फाइलिंग टूल्स और बैक-एंड सिस्टम में भी बदलाव करने की जरूरत थी। पहले 30 सितंबर तक डेट बढ़ने की खबर वायरल हुई थी आयकर विभाग ने उन अफवाहों का भी खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन से रिटर्न भरने की प्रोसेस 4 स्टेप में जानें… 1. सभी कागजात तैयार रखें 2. सही आईटीआर फॉर्म चुनें 3. ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग 4. आईटीआर वेरिफिकेशन 16 सितंबर तक ITR नहीं भरने पर लेट फीस रिटर्न में गलत जानकारी देने से बचें कई टैक्सपेयर गलत डिडक्शन जैसे – LIC, मेडिक्लेम, हाउस लोन इंटरेस्ट और चंदे की गलत जानकारी देकर टैक्स बचाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज के समय में AI के जरिए रिटर्न का डेटा एनालिसिस करता है। गलत जानकारी देने से नोटिस आ सकता है। ———————————————————————– UPI से अब रोज ₹10 लाख तक खरीदारी कर सकेंगे:₹6 लाख की ज्वेलरी खरीद पाएंगे; पहले ग्राहक-व्यापारी के बीच डेली लिमिट ₹2 लाख थी UPI यूजर्स आज यानी 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक भुगतान कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। पूरी खबर पढ़ें

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