भास्कर न्यूज | रायगढ़ कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर विकास चौहान, -बजरंगपारा, निगम कालोनी, जे-ब्लॉक क्वार्टर नंबर 19, वार्ड नंबर 42 थाना-जूटमिल, रायगढ़ एवं श्याम गोरख उम्र-27 वर्ष, निवासी-सोनिया नगर को एक साल के लिए जिला बदर किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा विकास चौहान एवं श्याम गोरख को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। दोनों आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं अपराधिक मामले एसपी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया था कि विकास चौहान वर्ष 2018 से लगातार चोरी, लूट, मारपीट एवं आर्म्स एक्ट के अपराध करते आ रहे है। उसके विरूद्ध थाना जूटमिल में 11 प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरणों में विकास चौहान को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए उस पर 7 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। श्याम गोरख वर्ष 2014 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसके खिलाफ गुण्डागर्दी, गाली-गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, अपहरण करना, जुआ खेलना सहित कोतवाली रायगढ़ में 17 प्रकरण पंजीबद्ध है। 4 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है।


