पाली में महिला टीचर निलंबित:काम में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर ने किया निलंबित

पाली में कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर महिला टीचर को निलंबित किया।
जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने 16 सितम्बर को एक आदेश जारी किया। जिसमें लिखा गया कि आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2026 के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पाली (118) के भाग संख्या 116 (उमरावचंद अमोलकचंद डागा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल , टैगोर नगर, पाली में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) तारा पंवार, वरिष्ठ अध्यापिका, उमरावचंद अमोलकचंद डागा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल , टैगोर नगर, पाली ने निर्वाचन संबंधित कार्य में अपने दायित्व के प्रति लापरवाही बरती। इसलिए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलंबन काल में मुख्यालय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी में रहेगा।

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