मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में आगामी 5 जनवरी तक के लिए आतिशबाजी, तेज लाइट सहित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। नए वर्ष के आगमन पर पार्क क्षेत्र के विभिन्न रिसॉर्ट, होटल, लॉज में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में डीजे, आतिशबाजी, रंग बिरंगी लाइटों के उपयोग से वन्य जीवों को होनी वाली परेशानियों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। जो कि कान्हा के कोर और बफर सहित इको सेंसिटिव जोन में भी लागू रहेगा। कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर (कोर) पुनीत गोयल ने बताया कि नए वर्ष की छुट्टियों में बड़ी संख्या में पर्यटक कान्हा आते हैं। तो ऐसे में कभी-कभी ध्वनि प्रदूषण के किस्से भी सामने आते हैं। पार्टी में डीजे बजाने से वन्य जीवों को परेशानी होती है। इसके लिए सर्वप्रथम लॉज एसोसिएशन के साथ बैठक की गई। जिसमें सभी ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने सहमति जताई और इसके लिए अपनी ओर से प्रयास किए जाने की बात कही। साथ ही प्रशासन से भी सहयोग लिया गया। एसडीएम (बिछिया और बैहर) ने नए वर्ष के समय मे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, ताकि इस क्षेत्र में कोई भी तेज ध्वनि का यंत्र इस्तेमाल न करें। उन्होंने बताया कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन की शिकायत आने पर पुलिस और प्रशासन यंत्र को जब्त कर संस्था पर जुर्माना लगा सकता है।


