रायसेन कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रुपए का वारंट:जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, डीजीपी को वारंट तामीली के आदेश; प्रमुख सचिव से मांगा जवाब

जबलपुर हाईकोर्ट ने रायसेन जिले के कलेक्टर के खिलाफ 25 हजार रुपए का वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने रायसेन में 23 साल पहले दिए गए रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन नहीं करने के चलते कलेक्टर को तलब किया था। लेकिन, कलेक्टर पेश नहीं हुए। कलेक्टर ने कोर्ट में अपना जवाब भेजा था। इस जवाब पर न्यायालय ने आपत्ति जताते हुए उन्हें न केवल कड़ी फटकार लगाई बल्कि डीजीपी को वारंट तामीली के आदेश दिए हैं। रायसेन में वर्तमान में अरूण कुमार विश्वकर्मा कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। कलेक्टर के आचरण पर प्रमुख सचिव मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 22 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। साथ ही राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी कलेक्टर के आचरण पर जवाब देने के लिए 22 सितंबर को तलब किया है। कोर्ट ने 19 सितंबर को पेश होने के दिए थे आदेश
मामला एक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है। जिसमें रेवेन्यू बोर्ड ने जो आदेश दिया था उसका पालन ना होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर से जवाब मांगते हुए उन्हें 19 सितंबर को तलब किया था, लेकिन कोर्ट में आने की बजाय रायसेन कलेक्टर ने जवाब भेज दिया। रायसेन कलेक्टर की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा कि हमने मामले में अपील दायर कर दी है। ऐसे न तो रेवेन्यू बोर्ड के आदेश का पालन किया जा सकता है और न ही कलेक्टर कोर्ट में हाजिर हो पाएंगे। हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर के इस जवाब पर नाराजगी जताई है। साथ ही उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें 22 सितंबर को तलब कर लिया है।

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