नारायणपुर| जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के तहत ऋण दिया था। कई हितग्राहियों और उनके जमानतदारों ने समय पर ऋण राशि जमा नहीं की। ऋण वसूली के लिए बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी अदायगी न होने पर अब यह निर्णय लिया है कि धान खरीदी की राशि का भुगतान बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा। धान विक्रय से प्राप्त राशि से ओवरड्यू ऋण की कटौती की जाएगी।


