भाजपा नेता और मध्यप्रदेश सरकार के पूर्व राज्यमंत्री गोपीलाल जाटव के पोते को आज (सोमवार) गुना कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। 4500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोप है कि उसने एक युवती के घर के बाहर तलवार लहराई और उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी थी। JMSC ऋतुश्री गुप्ता की कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। वहीं युवती की ओर से एडवोकेट डॉ पुष्पराग ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2019 का है। परीक्षा देकर लौट रही युवती से छेड़छाड़ की थी
6 अप्रैल 2019 को 19 वर्षीय युवती ने कोतवाली में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि 2 अप्रैल को वह कॉलेज से अपना पेपर देकर वापस लौट रही थी। तभी विवेक जाटव ने तेलघानी के पास रास्ता रोक लिया और परेशान करने लगा। उसने बात करने से मना किया तो उसके चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी दी। साथ ही कहा कि तेरे बाप को नौकरी से हटवा दूंगा। उसने कहीं से युवती की फोटो भी ले ली और उसे वायरल करने की धमकी भी दी। तीन दिन बाद घर पहुंचकर भी की थी गाली गलौज
5 अप्रैल की रात 11:42 बजे युवक लड़की के घर के बाहर पहुंच गया। वह तलवार लेकर पहुंचा था। उसने युवती के घर के सामने गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि उसके दादा विधायक हैं। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने विवेक पिता उमाशंक जाटव के खिलाफ छेड़खानी, गालीगलौज, धमकी देने सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की। आरोपी को नोटिस पर ही छोड़ दिया। इसके बाद युवती ने वकील के जरिए जमानत पर आपत्ति लगवाई। उसके आवेदन पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस ने केवल 3 दिन में विवेचना कर चालान पेश कर दिया था।


