तस्कर को 20 साल की जेल:दोस्त के साथ गेस्ट हाउस में ठहरा था, 625 ग्राम एमडी पाउडर मिला था

अवैध मादक पदार्थ तस्करी के करीब 2 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने एक तस्कर को सजा सुनाई है। बीकानेर के रहने वाले तस्कर को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी नशे का सामान सप्लाई के लिए कोटा आया था। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने उसके पास से 625 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक( सी.बी.एन .) आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि जज रामपाल जाट ने आरोपी धर्मेंद सिंह पंवार निवासी बीकानेर को सजा सुनाई है। 625 ग्राम एमडी पाउडर बरामद किया था
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) की टीम को सूचना मिली थी कि तस्कर धर्मेंद नयापुरा इलाके के गेस्ट हाउस में अपने साथी अनिल कुमार के साथ ठहरा हुआ है। उसके पास भारी मात्रा में एमडी पाउडर है। सूचना पर केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम ने 19 नवंबर 2023 को छापामार कार्रवाई की। तलाशी में धर्मेंद्र के पास से 625 ग्राम एमडी पाउडर बरामद हुआ। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 7 गवाहों के बयान कराए व 60 दस्तावेज पेश किए।

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