पुरानी सामग्रियों पर भी लागू होंगी जीएसटी की नई दरें:छिंदवाड़ा कलेक्टर ने जारी किया आदेश; नहीं माने तो व्यापारियों पर होगी कार्रवाई

GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से पूरे छिंदवाड़ा जिले में लागू कर दी गई हैं। इस संबंध में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि ये नई दरें केवल नए माल पर ही नहीं, बल्कि दुकानों में पहले से मौजूद पुराने माल पर भी लागू होंगी। व्यापारी नई दरों का करें पालन, नहीं तो होगी कार्रवाई कलेक्टर सिंह ने जिले के सभी व्यापारियों को निर्देश दिए कि वे नई जीएसटी दरों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि जीएसटी की नई दरें लागू करने का उद्देश्य कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल सके। बिल में देनी होगी नई दर की जानकारी कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि व्यापारी हर लेन-देन के समय उपभोक्ताओं को बिल अवश्य दें और उसमें संशोधित दरों का उल्लेख करें। उन्होंने यह भी कहा कि 22 सितंबर से लागू छूट का लाभ भी ग्राहकों को देना अनिवार्य है। बाजारों में होगा निरीक्षण, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बाजारों में नियमित निरीक्षण करें और जो व्यापारी नियम नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई व्यवस्था का सही पालन जिले के सभी व्यापारियों को करना होगा, जिससे उपभोक्ताओं को असली फायदा मिल सके।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *