राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने फलोदी नगर परिषद की घर-घर कचरा संग्रहण की नई निविदा पर रोक लगा दी है। ये निविदा 1 सितंबर 2025 को जारी की गई थी। मामले में मैसर्स मां सचियाय एंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी के वकील डॉ. राहुल व्यास ने अदालत को बताया कि उनके क्लाइंट को पिछले साल 3 साल की अवधि के लिए ये काम दिया गया था। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने बिना किसी सूचना के उनका टेंडर रद्द कर नई निविदा निकाली है। ये कार्रवाई कानून के खिलाफ है। वकील के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नगर परिषद कमिश्नर को निर्देश दिया है। कमिश्नर को मां सचियाय एंटरप्राइजेज के टेंडर की शर्तों की जांच कर 7 दिन में आदेश पारित करना होगा। अदालत ने ये भी कहा कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक नई निविदा पर आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती।


