राजधानी रायपुर में लेट नाइट तक खुले रहने वाले होटल, क्लब और पब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 14 सितंबर की रात जब आबकारी विभाग की टीम ने इन जगहों की जांच की, तो कई जगह नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए। इसके बाद विभाग ने 15 सितंबर को कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर इन पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। आबकारी अफसरों ने जांच के दौरान पाया था कि ये होटल, बार और पब आधी रात के बाद भी खुले रहते थे और सरकार के तय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। देर रात खुले होटल-पब पर कलेक्टर की कार्रवाई आबकारी विभाग के पत्र के बाद रायपुर कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई की है। कलेक्टर ने नियम तोड़ने वाले कई होटल, क्लब और पब के खिलाफ एक्शन लिया है। जिन जगहों पर कार्रवाई की गई है, उनमें शेमरॉक ग्लोबल, मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस), जूक पब, जुनेजा वेंचर्स क्लब, रॉयल रिट्रीट, हाईपर क्लब और द सिमर्स क्लब शामिल हैं। ये सभी तय समय के बाद भी खुले थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। सात बार और क्लबों के लाइसेंस निलंबित रायपुर कलेक्टर (आबकारी) ने मामला गंभीर पाते हुए सख्त कदम उठाया। सोमवार, 29 सितंबर 2025 को आदेश जारी कर सातों बार और क्लब के लाइसेंस तीन दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि इन सभी प्रतिष्ठानों को तुरंत सील किया जाए। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जांच के दौरान मिली थी अनियमितता आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि इन बारों में लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किया गया है। मौके पर ही अधिकारियों ने मामले दर्ज किए और छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की कई अन्य धाराओं के उल्लंघन की भी पुष्टि की। इस कार्रवाई के बाद शहर के दूसरे बार और क्लब चलाने वालों में डर और हड़कंप मच गया है। पढ़ें आदेश की कॉपी


