कोर्ट ने पीएस से पूछा-कब तक नियुक्ति होगी, सुनवाई नहीं होने से लोग परेशान

चेतावनी… इस संबंध में शपथ पत्र नहीं दिया तो पीएस को आना पड़ेगा ग्वालियर और चंबल संभाग में एडिश्नल कमिश्नर का पद लंबे समय से खाली है। एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा कि दोनों पद कब तक भरे जाएंगे। हालांकि, शपथ पत्र पर जवाब अभी तक नहीं आ सका। अब हाई कोर्ट ने मप्र शासन को चेतावनी दी है यदि अगली सुनवाई पर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। तो विवश होकर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश देना पड़ेगा। हाई कोर्ट की चिंता ये है कि पद खाली होने से काफी संख्या में लोग परेशान हैं। उनके केस की सुनवाई केवल इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि एडिश्नल कमिश्नर का पद खाली है। एसडीओ करैरा के आदेश को भी चुनौती दी है मामला गणेश प्रसाद शर्मा का है। एसडीओ करैरा के 12 अक्टूबर 2012 के आदेश को उन्होंने एडिश्नल कमिश्नर, ग्वालियर के समक्ष चुनौती दी है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि एडिश्नल कमिश्नर का पद जनवरी 2025 से खाली है। 2019 में एसडीओ के आदेश के खिलाफ अपील की, जो अभी भी लंबित है। ऐसे में जब तक नियुक्ति नहीं होगी, तब तक केस की सुनवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्वालियर ही नहीं बल्कि चंबल संभाग में भी एडिश्नल कमिश्नर का पद खाली है। इसके कारण लोगों के केसों की सुनवाई नहीं हो पा रही। कमिश्नर पर ही एडि. कमिश्नर का प्रभार गणेश प्रसाद शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने जब शासन से सवाल पूछा, तो बताया गया कि ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री के पास ही एडिश्नल कमिश्नर का प्रभार है। इसके अलावा चंबल संभाग के कमिश्नर का प्रभार भी ग्वा​लियर संभागायुक्त खत्री के ही पास है। 3 दिन पहले ही सुरेश कुमार को संभागायुक्त,चंबल के पद पर नियु​क्त किया है। मई माह से खाली था पद, अब 7 को होगी सुनवाई ग्वालियर और चंबल संभाग में एडिश्नल कमिश्नर का पद लंबे समय से खाली है। बात यदि इस वर्ष की करें तो मई माह से यह पद खाली है। जिसको लेकर हाई कोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ा। अब इस मामले में शासन को शपथ पत्र में अपना जवाब देना है। इस केस की अगली सुनवाई 7 ​अक्टूबर को होनी है।

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