दीपावली के त्योहार पर श्रीगंगानगर में बिना लाइसेंस के आतिशबाजी व पटाखे पूरी तरह बैन है। बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकेंगे। दुकानदारों को दुकानों पर चार बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम और कंबल की व्यवस्था करना जरूरी है। किसी भी आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड, पीएमओ, एम्बुलेंस और सिटी कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करना होगा। कानून-व्यवस्था के लिए विशेष टीम गठित जिला कलक्टर ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष टीम गठित की है। जिसमें उपखंड मजिस्ट्रेट गंगानगर, उप पुलिस अधीक्षक (शहर) और फायर ऑफिसर (नगर परिषद श्रीगंगानगर) शामिल हैं। इसके अलावा, सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उपतहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस के साथ समन्वय बनाकर नियमों का पालन करवाएंगे। अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू दीपावली के लिए आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस के लिए जिला प्रशासन ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन 15 अक्टूबर तक निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों (फोटो सहित) में जमा करवाए जा सकते हैं। आवेदन के साथ ब्लू प्रिंट नक्शा, शपथ पत्र, दुकान के स्वामित्व/किराए के दस्तावेज, किराए की दुकान होने पर मालिक का सहमति पत्र (50 रुपए के स्टांप पर) और दो पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है।


