अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए है। इन स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण 10 अक्टूबर तक होगा। प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 में अशासकीय स्कूलों में मान्यता नवीनीकरण की तारीख में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टर्स, जिला परियोजना समन्वयक और विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को निर्देश जारी किए है। राज्य शिक्षा केंद्र ने जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत क्लास 1st से 8th तक के सभी अशासकीय स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। कुछ अशासकीय स्कूलों ने नए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण आवेदन नहीं किया है। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता नवीनीकरण के लिए विशेष विलंब शुल्क 10 हजार रुपए के साथ आवेदन करने का आखरी अवसर दिया जा रहा है। इसकी आखरी तारीख 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक ऑफिस से ली जा सकती है।


