देवर ने भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला किया:पत्नी बनाकर रखना चाहता था; बलरामपुर में नाबालिग से मारपीट का आरोपी पकड़ाया

बलरामपुर रामानुजगंज जिले में एक देवर ने अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से सिर पर मारा। कालिकापुर गांव की रहने वाली सुरजी देवी के पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी। देवर उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था, ऐसा नहीं होने उसने हमला कर दिया। मामला रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र का है। घर में संतान प्राप्ति को लेकर पूजा रखी गई थी। पूजा-पाठ के दौरान हुए इस विवाद में महिला के सिर पर चोट आई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल देवर ने पूजा पाठ कराने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता था घटना 6 अक्टूबर की है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति ओम प्रकाश सिंह का दो साल पहले निधन हो गया था। उनके पांच बच्चे हैं। उनके बेटे की शादी के बाद कोई संतान न होने के कारण घर में पूजा-पाठ चल रहा था। इसी दौरान पीड़िता का देवर मनीष भुइयां (40 साल) वहां पहुंचा और पूजा-पाठ कराने को लेकर आपत्ति जताई। उसने पीड़िता के बेटे को गाली-गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दिया। जब सुरजी देवी बीच-बचाव करने गईं, तो मनीष ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर रखने की बात कहते हुए कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में पीड़िता के माथे पर चोट आई है। सुरजी देवी की शिकायत पर रामचंद्रपुर थाने में अपराध क्रमांक 35/25 के तहत धारा 296, 115, 351(3), 118(1), BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष भुइयां को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। नाबालिग से मारपीट, जातिगत गाली-गलौज: दो गिरफ्तार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से जातिगत गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, ग्राम रेवतीपुर भीतरी निवासी आशीष सिंह ने रामचंद्रपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर 2025 को वह अपने दोस्त गौतम के साथ ग्राम दोलगी जा रहे थे। रास्ते में वाहन को साइड लेकर आगे निकलने पर कुछ लोग नाराज हो गए। प्रार्थी के मुताबिक, इसी बात पर ग्राम रेवतीपुर निवासी अली मोहम्मद (40 वर्ष) और इनताज अली (35 वर्ष) ने उन्हें जातिगत गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामचंद्रपुर थाने में अपराध क्रमांक 34/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3) और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द)(ध) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों अली मोहम्मद और इनताज अली की पहचान कर 6 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

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