मांग: बीएनएस की धारा 105 को ड्राइवरों पर लागू नहीं करें

भास्कर न्यूज | धमतरी छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन धमतरी द्वारा बीएनएस अधिनियम की धारा 105 को ड्राइवरों पर लागू करने का विरोध किया है। मंगलवार को जिलाध्यक्ष अनुप मानिकपुरी के नेतृत्व में ड्राइवरों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलने पहुंचा। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं, जैसे अचानक टायर फटना, वाहन में मैकेनिकल खराबी आना, या सड़क की खराब स्थिति। इन परिस्थितियों में कई बार ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती, फिर भी दुर्घटना घट सकती है। ड्राइवरों ने कहा ऐसी घटनाओं में बीएनएस की धारा 105 के तहत सीधे 10 साल की सजा देना अन्यायपूर्ण है। उपाध्यक्ष जागेश्वर साहू और नोहर सिंह साहू ने यह भी कहा कि ड्राइवरों का काम जोखिम से भरा होता है। वे प्रतिदिन हजारों यात्रियों और माल को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते हैं। यदि यह प्रावधान लागू किया गया, तो ड्राइवर कम हो जाएंगे और परिवहन व्यवस्था बाधित हो सकती है। महासंगठन ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि वे बीएनएस की धारा 105 पर पुनर्विचार करें। उचित निर्णय लें। इस दौरान कलेक्टोरेट पहुंचे लोगों में महेश मंडावी, रामकुमार सोरी, रोशन, बलदेश्वर कुमार और सोमनाथ साहू सहित अन्य सदस्य शामिल थे।

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