जालंधर| अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए है कि जिला जालंधर देहात की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशु खुले तौर पर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।


