छत्तीसगढ़ में अब 30 अप्रैल तक लोग अपने मकान-दुकान के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने छूट दी है। राज्य शासन ने सभी जिलों के निकायों में इसे लेकर सर्कुलर भेजा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने को लेकर यह आदेश जारी किया है। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इससे जुड़ा परिपत्र जारी किया है। विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरण जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। लेकिन इस साल लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य और स्थानीय निकायों के निर्वाचन में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इस वजह से छूट दी गई है, क्योंकि कर्मचारी दूसरे कामों में उलझे रहे। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर कलेक्ट करने और नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान के लिए जानकारी देने को कहा है।


