कपूरथला जिला उपभोक्ता फोरम ने DTDC कंपनी को एक महिला ग्राहक को उचित कूरियर सेवा प्रदान न करने के मामले में 15,000 रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। कंपनी ने एक व्यवसायी का पार्सल समय पर नहीं पहुंचाया और काफी समय बाद उसको वापस किया। फोरम ने कंपनी के कार्य में कमी पाई, जिस पर यह फैसला सुनाया। क्या था मामला – शिकायत में क्या था फोरम में दी गई शिकायत के अनुसार, रिया अरोड़ा नकली नाखून बनाने का व्यवसाय करती हैं। वह कूरियर के माध्यम से अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। उन्होंने 17 मई 2024 को जालंधर के एक ग्राहक के ऑर्डर पर नाखून तैयार किए। इसे उन्हें ग्राहक तक पहुंचाना था। 18 मई 2024 को रिया ने कमालिया खालसा हाई स्कूल की इमारत में स्थित DTDC कूरियर कार्यालय से 70 रुपए का भुगतान कर एक पार्सल बुक किया, जिसकी रसीद भी उन्हें मिली थी। कई दिनों तक पार्सल जालंधर के पते पर डिलीवर नहीं हुआ। रिया ने कई बार कंपनी के कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कंपनी ने पार्सल और पैसे वापस लेने को कहा एक दिन, कंपनी के मैनेजर ने रिया को अपना पार्सल और भुगतान किए पैसे वापस लेने को कहा। कारण पूछने पर मैनेजर ने बताया कि डिलीवरी बॉय की बीमारी के कारण डिलीवरी नहीं हो पाई थी। इस स्थिति से परेशान होकर रिया ने पार्सल दूसरी कूरियर कंपनी से भेजा। इससे रिया और ग्राहक दोनों को दिक्कत हुई। 10 हजार हर्जाना और 5 हजार कानूनी खर्च के लिए रिया ने इसको लेकर एडवोकेट मुकुल अरोड़ा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। एडवोकेट मुकुल अरोड़ा ने बताया कि फोरम के अध्यक्ष राजेश भाटिया, सदस्य रजीता सरीन और कंवर जसवंत सिंह ने DTDC की सेवा में कमी पाई। शिकायतकर्ता को मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 10,000 रुपए और कानूनी खर्च के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।


