ईडी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 दिसंबर यानी आज रांची स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई थी कि निचली अदालत में 12 दिसंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उन्होंने दलील दी कि यदि ऐसा होता है तो हाईकोर्ट में लंबित याचिका का महत्व खत्म हो जाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि हेमंत सोरेन 12 दिसंबर को निचली अदालत में स्थगन याचिका देते हैं, तो विशेष मजिस्ट्रेट अगली तारीख 18 दिसंबर के बाद तय करेंगे। हर हाल में कोर्ट में होना होगा उपस्थित अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 दिसंबर यानी शनिवार को हर हाल में एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और प्रक्रियागत पालन पर जोर देते हुए कहा कि समन की अवहेलना की स्थिति में अदालतों की कार्यवाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इस मामले को लेकर राज्य की राजनीतिक एवं कानूनी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें आज पर टिकी हैं, जब मुख्यमंत्री कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। ईडी ने दायर की थी शिकायतवाद सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन की अवहेलना मामले में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की गई थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कई तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए थे। बाद में यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। फिर यहां सीएम ने व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने नकारा दिया। जिसके बाद वे हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। अब हाईकोर्ट ने ही उन्हें हाजिर होने को कहा है।
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झारखंड हाईकोर्ट में CM हेमंत की याचिका; सुनवाई आज:ED के समन की अवहेलना मामला, MP-MLA कोर्ट में सशरीर पेश होने का था आदेश सीएम हेमंत सोरेन का ईडी के समन की अवहेलना मामले की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में हो रही है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन की कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज करते हुए चार दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी चुनौती याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। पूरी खबर यहां पढ़ें…


