चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम हटवाने और जोड़ने के लिए दावे और आपत्तियां लेने की तारीख को आज अचानक बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित एसआईआर वाले राज्यों में दावे आपत्तियां लेने की तारीख को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया है। पहले 15 जनवरी दावे आपत्तियां पेश करने की आखिरी तारीख थी, अब चार दिन अवधि बढ़ाई गई है। कांग्रेस ने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटवाने के लिए आखिरी दिन हजारों आवेदन लेने पर आपत्ति जताते हुए धांधली का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर अफसरों पर दबाव बनाकर कांग्रेस समर्थकों के नाम कटवाने और बीजेपी समर्थकों के फर्जी नाम जुड़वाने के लिए हजारों फॉर्म एक साथ जमा करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर में मुहिम चलाने की घोषणा की। अब चुनाव आयोग ने दावे आपत्तियां लेने की तारीख बढ़ा दी है। वोटर लिस्ट से नाम हटवाने, जुड़वाने हजारों फर्जी फॉर्म मामले में कांग्रेस कोर्ट में याचिका दायर करेगी कांग्रेस ने एसआईआर में गड़बड़ियों के मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। वोटर लिस्ट से नाम हटवाने जुड़वाने के लिए एक साथ हजारों फॉर्म लेने के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को कोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष जूली बोले- भाजपा का षडयंत्र कामयाब नहीं हुआ तो अब चुनाव आयोग भी इसमें शामिल हो गया एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में नाम हटवाने और जोड़ने पर आपत्तियां, दावे देने की तारीख बढ़ाने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अब भाजपा के साथ चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। जूली ने एक्स पर लिखा- कल भाजपा ने वोटर लिस्ट में कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने और वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का पूरा प्रयास किया लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सजगता से इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया। अब इस षड्यंत्र में चुनाव आयोग भी शामिल हो गया है। राजस्थान में बिना आवश्यकता के ही SIR में आपत्ति की तारीख बढ़ा दी है, इससे भाजपा फिर से वही कुप्रयास कर सके। जूली ने लिखा- मेरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आप पूरी तरह सजग रहें और SIR प्रक्रिया पूरी होने तक कोई बेईमानी न होने दें। कल प्रदेशभर से आई शिकायतों के बाद अब हम अदालत में याचिका दायर करेंगे और लोकतंत्र की हत्या के प्रयास में शामिल हुए अधिकारियों की जवाबदेही कानूनी रूप से भी सुनिश्चित की जाएगी।


