8 साल पुराने एक महिला की हत्या के मामले में महिला सहित 2 आरोपियों को महिला उत्पीड़न कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है। मृतका झगडे़ में बीच बचाव करने गई थी और आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से एक आर्टिकल, 19 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए गए। लकड़ी का फंटा सिर में मारा था अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खान ने बताया-21 जून 2017 को नौसर गांव मे बस स्टैंड के पास हमीदा व लक्ष्मी आपस में लड़ रही थी। इसी दौरान रेशमी बीच बचाव करने गई। इससे नाराज लक्ष्मी व उसके रिश्तेदार शाहबुद्दीन आरसीसी में काम आने वाले लकड़ी के फंटे से सिर में वार कर दिया। घटना में महिला घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चार दिन बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने आरोपी लक्ष्मी व शाहबुद्दीन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।


