अनिल टाइगर हत्याकांड के आरोपी को बेल नहीं

इंद्रजीत कुमार अनिल उर्फ अनिल टाइगर हत्याकांड मामले के एक आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। मंगलवार को आरोपी की जमानत याचिका पर अपर न्याय आयुक्त प्रथम योगेश कुमार की अदालत में बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस घटना को लेकर मृतक अनिल टाइगर की पत्नी लता देवी ने कांके थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। 26 मार्च 2025 को अनिल टाइगर की कांके चौक स्थित ठाकुर होटल में दो बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में रोहित वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं देवव्रत नाथ शाहदेव का भी आरोपी है।

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