सरायकेला| प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में कपाली गौसनगर के मोहम्मद चांद उर्फ मुस्तफा को पॉक्सो एक्ट 6 के अंतर्गत 25 वर्ष सश्रम कारावास और 20000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वहीं भादवि की धारा 363 में दोषी पाते हुए अदालत ने उसे 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। भादवि की धारा 504 और 506 में भी आरोपी मोहम्मद चांद उर्फ मुस्तफा को छह-छह माह सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी मोहम्मद चांद उर्फ मुस्तफा दहेज प्रताड़ना के मामले में पहले से ही सरायकेला जेल में बंद है। मोहम्मद चांद उर्फ मुस्तफा पर चांडिल व्यवहार न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ था।


