अमानक पनीर बेचने पर होटल संचालक पर 20 हजार का जुर्माना

रायसेन | अमानक पनीर बेचने और बिना पंजीयन होटल चलाने पर प्रशासन ने होटल संचालक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी और न्याय निर्णायक अधिकारी मनोज उपाध्याय ने आदेश जारी किया। जुर्माने की राशि 15 दिन में शासकीय खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला बरेली के पिपरिया-पचमढ़ी रोड स्थित गुरुकृपा पैलेस होटल से जुड़ा है। होटल संचालक अंकित वर्मा बिना वैध पंजीयन के खाद्य व्यवसाय चला रहे थे। होटल में खुले रूप में पनीर बेचा जा रहा था। पनीर की गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कल्पना आरसिया ने 4 मार्च 2024 को होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पनीर के नमूने विधि अनुसार लिए गए। नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए। जांच में पनीर अमानक पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद होटल संचालक को दोषी मानते हुए अर्थदण्ड लगाया गया। प्रशासन ने कहा है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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