पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से सांसद अमृतपाल सिंह की ओर से खुद पर तीसरी बार लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के मामले की आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने NSA को पूरी तरह गैरकानूनी बताया है। उनकी ओर से दलील दी गई है कि यह पूरी तरह से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि, इस मामले में पहले पंजाब सरकार पर जुर्माना लग चुका है। अभी तक सेशन पर नहीं हुआ फैसला अमृतपाल सिंह साल 2023 से जेल में हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी है कि सरकार ने बिना कोई नया कारण बताए उनकी हिरासत बढ़ा दी है। वहीं, जिन मामलों को आधार बनाकर सरकार ने उनकी NSA अवधि बढ़ाई है, उनमें उनकी सीधी भूमिका नहीं है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि कुछ घटनाएं उस समय हुईं, जब वह डिब्रूगढ़ जेल में थे, इसलिए उन घटनाओं में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी ओर, 28 जनवरी से सांसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि वह सेशन में शामिल होंगे या नहीं । हाईकोर्ट ने पंजाब को सरकार को इस बारे में फैसला लेने के आदेश दिए है। गवाहों पर भी उठाया सवाल अमृतपाल ने कहा कि पुलिस ने जिन लोगों को गवाह बनाया है, वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनके बयान एक-दूसरे से मेल नहीं खाते और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट (DM) को NSA की धारा 3(2) के तहत किसी को हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है।


