अमृतसर में मांस, अंडा, शराब बिक्री पर रोक:वाल्मीकि प्रकट दिवस शोभा यात्रा को लेकर फैसला, 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध

अमृतसर में भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस को देखते हुए मीट-शराब पर रोक लगाई गई है। विभिन्न संगठनों ने प्रशासन सेमांग की थी कि सम्पूर्ण समाज की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रकट दिवस और शोभा यात्रा के दौरान अंडा, मांस और शराब की दुकानों को बंद करवाया जाए, जिसके कारण अब आदेश जारी किए गए। इस मांग और अवसर की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अमृतसर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया। 6 अक्टूबर को ठेके और मांस की दुकानें बंद प्रशासन के आदेशानुसार, कल यानी 6 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान अमृतसर जिले में शोभा यात्रा के मार्गों से 100 मीटर के अंतर्गत स्थित शराब के ठेके एवं अंडा-मांस की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

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