अलवर के पॉक्सो कोर्ट संख्या-4 ने एक रेप के मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। जज हिमाकनी गौड़ ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वारदात के बाद युवती ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। घटना के अनुसार, युवती कुएं पर कपड़े धो रही थी, तभी गांव के एक व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता ने खूब चिल्लाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सरकारी वकील (विशिष्ट लोक अभियोजक) प्रशांत यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने 4 अप्रैल 2024 को थाना मालाखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी बेटी कुएं पर नहाने गई थी। रेप के बाद पीड़िता ने खाया जहर
प्रशांत यादव के मुताबिक, नहाने के बाद कपड़े धो रही थी, तभी गांव का ही एक व्यक्ति वहां आया और उसके साथ जबरन रेप किया। पीड़िता खूब चिल्लाई लेकिन आसपास कोई नहीं था। घटना के बाद पीड़िता ने जहर खा लिया था। जिसका इलाज जिला हॉस्पीटल में चला। कोर्ट में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान अधिकारी हितेश शर्मा ने प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन और विस्तृत अनुसंधान किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 33 दस्तावेज प्रस्तुत किए। मेडिकल जांच में भी बलात्कार की पुष्टि हुई
एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल जांच में भी बलात्कार की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही, न्यायालय ने पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाने की अनुशंसा भी की है।


