अवैध संबंध की शंका में पत्नी को गला दबाकर मारा:कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; बेटे-बेटी के बयान अहम रहे

अवैध संबंध की आशंका में पत्नी का गला दबाकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने नाबालिग बेटे-बेटी के बयान पर सजा दी है। फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम के अतिरिक्त न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने दिया। साथ ही 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीवसिंह चौहान ने बताया कि 13 अक्टूबर 2019 को प्रतापगढ़ (राजस्थान) की शहनाज बी ने रिपोर्ट करवाई थी कि उसकी बेटी नाजमीन की शादी 15 साल पहले बांसवाड़ा निवासी अनीस कुरैशी से की थी। एक साल पहले अनीस ने कॉल कर बताया कि बेटी के हाट होड रतलाम निवासी मकान मालिक सलीम से अवैध संबंध हैं। इस पर मैंने दोनों को समझा दिया था। इसके बाद 13 अक्टूबर 2019 को रात 1:30 बजे एक व्यक्ति का कॉल आया कि अनीस ने नाजमीन की गला दबाकर हत्या कर दी है। बच्चों ने बताया मम्मी-पापा का झगड़ा हुआ शहनाज बी ने बताया कि इसके बाद मैं रतलाम आई। यहां आकर देखा तो पता चला कि बेटी के गले पर निशान हैं। मेरी नाबालिग नाती ने बताया था कि रात में मम्मी-पापा का झगड़ा हुआ था। मम्मी ने बोला था कि वह पापा के साथ रहना नहीं चाहती, वह सलीम के साथ ही रहेगी। इस पर पापा ने मम्मी का दो बार गला दबा दिया, जिससे उनकी की मौत गई। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। 18 गवाह पेश किए कोर्ट में 18 गवाह पेश किए गए। मृतक के नाबालिग बेटे और बेटी के बयान अहम माने गए। इन्होंने गला दबाकर हत्या करना बताया था। कोर्ट ने अनीस (40) पिता मोहम्मद शरीफ कुरैशी निवासी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा वर्तमान निवासी धबाईजी का वास रतलाम को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी।

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