अशोकनगर में पेट्रोल पंप पर प्रशासन की सख्ती:7 दिन में 38 हजार लीटर पेट्रोल-डीजल खाली करने का आदेश; माफी की जमीन पर बना है

अशोकनगर के रिलायंस पेट्रोल पंप पर जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने वाला है। प्रशासन ने मैसर्स पुरुषोत्तमदास अग्रवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपने पेट्रोल और डीजल टैंक सात दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। यह पंप नया बस स्टैंड के सामने बायपास रोड पर स्थित है। शुक्रवार को जारी आदेश में, जिला प्रशासन ने रिलायंस जियो के सेल्स ऑफिसर को टैंक में मौजूद ईंधन को खाली कराने के निर्देश दिए। इस अवधि के दौरान पंप को किसी भी प्रकार का नया स्टॉक भंडारित करने से भी मना किया गया है। मौजूदा स्टॉक को बेचने की अनुमति मांगी
इस संबंध में, सोम एमपी रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने प्रशासन को सूचित किया था कि पंप पर मौजूद एमएस/एचएसडी स्टॉक अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक उत्पाद है। दोनों टैंकों में लगभग 38 हजार लीटर ईंधन है, जिसमें 2 हजार लीटर पेट्रोल और 36 हजार लीटर डीजल शामिल है। कंपनी ने सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए मौजूदा स्टॉक को नोजल के माध्यम से निकालने और बेचने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट से राहत के बाद मुद्दा ठंडा पड़ गया था
जिला आपूर्ति अधिकारी, अशोकनगर को प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल की बिक्री और शेष मात्रा की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों, उपभोक्ताओं और ग्राहकों से अपील की कि वे अपनी आवश्यकतानुसार पेट्रोल-डीजल खरीदकर टैंकों को जल्द से जल्द खाली करने में सहयोग करें। दरअसल, जिस जगह पेट्रोल पंप बना था यह जमीन माफी (स्थानीय मंदिर) की है। बीते दिनों जिला प्रशासन ने जगह चिह्नित की थी जिसमें से कुछ जगह कलाई डालकर निर्धारित कर दी थी। प्रशासन ने कुछ समय में पेट्रोल डीजल खाली करने के निर्देश दिए थे लेकिन कोर्ट से राहत के बाद कुछ समय तक मुद्दा ठंडा पड़ा रहा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने एक बार फिर से 7 दिन में पेट्रोल डीजल खाली कराने का आदेश दिया है।

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