अशोकनगर में सटोरिया आजाद खान के होटल पर कार्रवाई तय:बिना अनुमति निर्माण, तलघर और फायर एनओसी तक नहीं मिली

अशोकनगर में सटोरिया आजाद खान के होटल आजाद पैलेस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका से बिना अनुमति निर्माण, तलघर बनाने और नियमों का पालन न करने के कारण यह कार्रवाई होने की संभावना है। नगर पालिका ने पहले ही होटल मालिक को नोटिस जारी कर इस संबंध में सूचित किया था। सीएमओ विनोद उन्नीतान ने बताया कि रविवार को नगर पालिका की टीम होटल पहुंची और मौखिक रूप से खाली करने के निर्देश दिए। इसके बाद शाम को होटल से फर्नीचर और अन्य सामान हटाते हुए देखा गया। सोफा सेट सहित अन्य सामग्री को पिकअप वाहनों से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। साथ ही, आजाद पैलेस के ऊपर लगे टावर को भी हटाने का काम चल रहा था। इस होटल के भवन निर्माण की अनुमतियां सटोरिया आजाद खान, उनके भाई पार्षद राशिद खान और शाहिद खान पुत्र अलीग खान के नाम से संलग्न की गई हैं। अनुमतियां नहीं ली गई
नगर पालिका द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 17 दिसंबर को निकाय के निरीक्षण दल ने मौके पर जाकर भवन का निरीक्षण किया था। इसमें पाया गया कि होटल आजाद पैलेस के नाम से नियमानुसार अनुमतियां नहीं ली गई हैं। संलग्न भवन निर्माण अनुमतियों में भी निर्धारित एमओएस (मार्जिन ओपन स्पेस) क्षेत्र छोड़े बिना निर्माण किया गया है और भवन में तलघर का भी निर्माण किया गया है। ये निर्माण भवन निर्माण अनुमति के विरुद्ध हैं और नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 (8) का पूर्ण उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 359 के अनुसार भवन में पार्किंग बनाना आवश्यक है, जो नियमानुसार नहीं बनाई गई है। होटल संचालन के लिए अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की गई है और सक्षम कार्यालय द्वारा जारी फायर एनओसी भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, जो शासन के निर्देशों का उल्लंघन है। नगर पालिका ने चेतावनी दी है कि इन उल्लंघनों से यात्रियों की जान को खतरा है। अवैध रूप से निर्मित होटल आजाद पैलेस को तत्काल खाली कर निर्माण स्वयं हटा लिया जाए, अन्यथा बलपूर्वक हटाया जाएगा।

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