अमृतसर| असिस्टेंट कमिश्नर विशाल वधावन प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के लिए वल्ला पहुंची। बकाएदारों से टैक्स जमा कराने को लेकर बात की तो बहसबाजी हुई। प्रॉपर्टी मालिकों का कहना था कि कॉरपोरेशन के दायरे में वह नहीं आते हैं। जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जवाब दिया कि निगम की सुविधा कोई भी ले रहा होगा तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यदि नोटिस जारी किए जाने के बाद भी टैक्स का भुगतान नहीं किया तो सील करने की कार्रवाई होगी।


