आगरा में दो मामले में आजीवन कारावास की सजा:एत्मादपुर में विवाहिता की हत्या में पति-देवर दोषी, शाहगंज में सुनार की हत्या में दो बदमाशों को जेल

आगरा में शनिवाार को दो अलग- अलग मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें एक मामला शाहगंज में ज्वेलर की हत्या का है, जबकि दूसरा मामला एत्मादपुर में विवाहिता की हत्या का है। 2016 में हुई थी सुनार की हत्या
14 जनवरी 2016 को शाहगंज थाना थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर जा रहे सुनार की तीन बदमाशों ने लूट में सफल न होने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक आरोपी भाग निकला था। इस मामले में एडीजी-11 कोर्ट ने अभियुक्त वीरेंद्र सिंह निवासी बलदेव मथुरा, प्रमोद निवासी सादाबाद हाथरस को आजीवन कारावास की सजा और 17-17 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपहरण के बाद की थी हत्या
29 मई 2014 में धनपाल सिंह ने थाना एत्मादपुर में अपनी बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। 6 अगस्त को अपहर्ता का शव जसराना फिरोजाबाद में मिला था। इस मामले में एत्मादपुर पुलिस ने मुकदमे को हत्या में तरमीम करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पति सुनील कुमार और उसके भाई अनिल कुमार को दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास के साथ 12-12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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