राज्य शासन की आबकारी नीति वर्ष 2025-2026 के खिलाफ कोर्ट से स्थगन न हो, इसके लिए आबकारी विभाग कैविएट लगाने जा रहा है। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता मुकेश नेमा ने बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए राज्य में शराब की फुटकर बिक्री दुकानों, एकल समूहों और अन्य के संबंध में घोषित आबकारी व्यवस्था प्रसारित की गई है। नई नीति के तहत शराब दुकानों के रेट अलग-अलग श्रेणी में तय किए गए हैं, वहीं बार लाइसेंस में भी कुछ बदलाव किए जाने हैं।


