आयोग ने कंपनी ₹को ~17.61 लाख भुगतान का दिया निर्देश

बोकारो उपभोक्ता आयोग ने जरीडीह के बांधडीह निवासी गौतम कुमार के एक मामले में बुधवार को फैसला सुनाया है। इसमें रांची स्थित फ्रेंच इंटीरियर डिजाइन कंपनी के निदेशक अरविंद कुमार को आरोपी बनाया गया है। आयोग के अध्यक्ष जेपीएन पांडेय व सदस्य बेबी कुमारी ने इस मामले में सुनवाई की। बताया गया कि वर्ष 2023 में वादी गौतम ने उक्त इंटीरियर कंपनी को एक ऑर्डर किया था, जिसमें मॉड्यूलर रसोई, छह बेडरूम में वार्डरोब, तीन हाइड्रोलिक बेड, एक लिविंग रूम, छह बेसिन स्टोरेज, एक पूजा यूनिट (बाद में निरस्त) और तीन साइड टेबल्स (बाद में निरस्त) के डेकोरेशन के संबंध में आर्डर दिया था। इसके लिए उन्होंने 17,61,000 रुपए अग्रिम भुगतान कर दिया। ​कंपनी ने अनुबंध के अनुसार प्लाईवुड और एमडीएफ बोर्ड्स का की जगह केवल वुड पैनलिंग के लिए एमडीएफ बोर्ड्स का उपयोग किया जाना था। इसके बजाय उसने एमडीएफ बोर्ड्स का उपयोग किया। गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने के कारण उन्होंने इसकी शिकायत आयोग में की। जिस पर आयोग की ओर से निर्देश दिया गया कि वह शिकायतकर्ता को तीन महीनों के अंदर ₹17,61,000 का भुगतान करें। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी सामग्रियों को बिना किसी नुकसान के हटाने का अधिकार भी होगा, जिसके लिए शिकायतकर्ता पूरी सहायता प्रदान करेगा और वह सामग्रियों को हटाने के लिए तीन महीने के भीतर प्रस्ताव रखेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो माना जाएगा कि उसकी कोई अन्य मंशा है।

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