आरएमएफडीसीसी से लोन लेने वालों को राहत:राजस्थान सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की, छूट प्रदान की जाएगी

जयपुर, भजन लाल सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के अंतर्गत सरकार की ओर से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (आरएमएफडीसीसी) से लोन लेने वालों को राहत प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। विभाग की प्रबंध निदेशक रजनी सी सिंह ने बताया कि योजना के दो चरण हैं। इसके तहत एक मई से पहला चरण शुरू हो जाएगा। यह 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। प्रथम चरण में 31 मार्च 2024 को लोन धारकों में बकाया भुगतान जो समय पर नहीं किया गया व ब्याज 30 सितंबर 2025 तक एक मुश्त जमा कराने पर लोन धारक का दंडनीय ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ उन्होंने बताया कि दूसरा चरण में एक 1 अक्तूबर, 2025 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दिनांक 31 मार्च, 2024 को लोनधारकों में बकाया अतिदेय मूलधन एवं ब्याज एक मुश्त जमा कराने पर लोनधारक के दण्डनीय ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग निगम मुख्यालय की ओर से की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर या विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों को मान्य होगा। एक मुश्त समाधान योजना की अधिक जानकारी के लिए जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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