राजधानी में नक्शा स्वीकृत कराए बिना बने भवन और आवासीय होल्डिंग नंबर लेकर व्यवसायिक गतिविधियां चलाने वाले भवनों को नगर निगम सील करेगा। इसके लिए निगम प्रशासक के निर्देश के बाद एक टीम का गठन किया गया है,जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित भवनों की जांच करेगी। जांच के दौरान भवन का नक्शा, होल्डिंग नंबर के कागजात, ट्रेड लाइसेंस की जांच की जाएगी। निर्धारित कागजात नहीं दिखाने पर भवन मालिक को नोटिस देकर कागजात दिखाने के लिए समय दिया जाएगा। तय समय-सीमा के अंदर निगम में कागजात नहीं सौंपने पर संबंधित भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भवन को सील किया जाएगा। रविवार को निगम की टीम ने वार्ड संख्या-1 के अंतर्गत कांके रोड, जवाहर नगर, मिशन गली क्षेत्र में तीन भवनों की जांच की। तीनों भवनों के मालिकों द्वारा भवन का नक्शा, होल्डिंग नंबर सहित अन्य कागजात नहीं दिखाया गया। इसके बाद निगम की टीम ने तीनों भवन मालिकों को 24 घंटे का नोटिस थमाया है। निर्धारित समय के अंदर निगम में दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इन भवनों की हुई जांच आवासीय होल्डिंग पर व्यवसाय चला रहे हैं? तो अभी भी है बचने का अवसर


