गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से राशि वसूलने के आरोप में ग्राम पंचायत अमारू के आवास मित्र मोहन काशीपुरी को पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई शिकायत की जांच के बाद की गई। जनपद पंचायत पेंड्रा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश में बताया गया है कि मोहन काशीपुरी का चयन ग्राम पंचायत अमारू में आवास निर्माण की जियोटैगिंग के लिए आवास मित्र के रूप में हुआ था। आवास प्लस 2.0 सर्वे के दौरान पात्र परिवारों का नाम जोड़ने और टैगिंग के लिए अवैध रूप से पैसे लेने की शिकायत सामने आई थी। जांच में सभी आरोप सही पाए गए। इसे शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही माना गया। नियमों के विपरीत काम करने पर मोहन काशीपुरी को तत्काल प्रभाव से आवास मित्र के पद से हटा दिया गया। कोटपा नियमों के पालन के लिए कार्रवाई इसी क्रम में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई की गई। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई और नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। पान दुकानों और किराना स्टोर्स पर चालान विकासखंड मरवाही और पेंड्रा में पान दुकानों और थोक किराना स्टोर्स की जांच की गई। धारा 4 और 6 के तहत कुल 10 चालान काटे गए और 1150 रुपये का जुर्माना वसूला गया।


