एक सप्ताह में ट्रक और बस हादसों में सात लोगों की जान जाने के बाद शनिवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत:प्रतिबंधित किया जाएगा। निर्धारित समय में ही प्रवेश की अनुमति रहे। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जा रहा है। अत्यावश्यक सेवा के वाहनों के दिन में प्रवेश के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। मार्ग का निर्धारण भी होगा, जिससे कि वे भीड़ भरे इलाके में प्रवेश नहीं करें, अपने गंतव्य पर सुरक्षित स्थान से पहुंचे। अनावश्यक रूप से बने स्पीड ब्रेकरों को हटाया जाएगा। इंदौर देवास रोड पर 24 घंटे निगरानी, गड्ढा हुआ तो तत्काल भरेंगे इन वाहनों को छोड़कर सभी भारी वाहन प्रतिबंधित आपातकालीन व्यवस्थाओं से जुड़े वाहनों जैसे पेट्रोल-डीजल, गैस टैंकर (जो शहर के पेट्रोल पम्पों पे सप्लाय हेतु आते हैं), स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहन, शासकीय सेवा तथा शासकीय सेवा से जुड़े अनुबंधित वाहन, नगर निगम के वाहन, दुग्ध सेवा, फल सब्जी से जुड़े वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित वस्तुओं की आपूर्ति आदि आकस्मिक सेवाओं या आपातकालीन सेवाओं से जुड़े भारी वाहनों को शहरी सीमा में प्रवेश हेतु प्रतिबंधित समय में प्रवेश की अनुमति रहेगी।


