भास्कर न्यूज | सरायकेला सीनी ओपी क्षेत्र अंतर्गत कमालपुर गांव की ईंट भट्टा व्यवसाय खुर्शीद के पुत्र हसन की अपहरण के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसमें मुख्य अपहरणकर्ता 37 वर्षीय शेख अजहरुद्दीन के साथ 43 वर्षीय मोहम्मद कलीम एवं 20 वर्षीय आमिर खान उर्फ भोंदा शामिल है। मुख्य अपहरणकर्ता शेख अजहरुद्दीन इसी गांव (कमलपुर) के ही रहने वाला है, जबकि आरोपी मोहम्मद कलीम मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर तथा आरोपी आमिर खान कमाल नगर, आगरा उत्तर प्रदेश वर्तमान में जमशेदपुर मानगो में रहता है। थाना प्रभारी विनय कुमार ने सरायकेला थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत के निर्देशानुसार एसआईटी का गठन किया गया था। टीम द्वारा विभिन्न स्थानों में छापामारी कर इस मामले में मुख्य आरोपी शेख अजहरुद्दीन समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया हैं। घटना 22 जुलाई की है। 24 जुलाई को हसन को सकुशल बरामद कर लिया गया था। घटना में प्रयुक्त कर एक देशी पिस्तौल तथा 6 गोली बरामद इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल्ला खान उर्फ अब्दुल्ला फैजी है जो कमलपुर गांव का ही रहने वाला है। पुलिस द्वारा 25 जुलाई को ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार अन्य आरोपियों के निशानदेही पर उसके घर में छापामारी की गई। जिसके बाद एक देशी पिस्तौल और 6 गोली बरामद किए गए हैं। मोहम्मद कलीम 11 मामले, शेख अजहरूद्दीन पर चार मामले दर्ज मोहम्मद कलीम पर आदित्यपुर थाना काण्ड सं-428/2015 धारा-387 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट ,चांडिल थाना मे काण्ड सं- 81/2019 धारा- 392 भादवि, एसटी-नं-215/13 धारा- 341/323/307/34 भादवि, आदित्यपुर थाना काण्ड सं-348/2018 धारा- 174ए भादवि, चांडिल थाना काण्ड सं-159/2019 धारा- 307/387/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट, सरायकेला थाना काण्ड सं-80/2012 धारा-392 भादवि, सरायकेला थाना काण्ड सं-75/12 धारा- 392 भादवि,सरायकेला थाना काण्ड सं- 89/12 धारा- 392 भादवि, आदित्यपुर थाना काण्ड सं-155/2019 धारा- 307/34 भादवि एवं 27 आर्म्स,आदित्यपुर धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं आदित्यपुर थाना काण्ड धारा- 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिक की दर्ज हैं। इसी प्रकार गिरफ्तार आरोपी शेख अजहरुद्दीन पर कुल चार मामले दर्ज हैं। इसमें आदित्यपुर थाना काण्ड सं-277/22 दिनांक 6 नवंबर 2022 को हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिक दर्ज है। दूसरा मामला आदित्यपुर थाना काण्ड सं- 75/20 दिनांक 6 जून 2020 को धारा-25(1-बी)/ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट , तीसरा मामला चांडिल थाना काण्ड सं-161/19 दिनांक 4 दिसंबर 2019 धारा-392 भादवि तथा चांडिल थाना काण्ड सं-02/2020 दिनांक 3 जनवरी 2020 के तहत धारा-427/454/380/506 /34 भादवि के अंतर्गत प्राथमिक के दर्ज है।


