उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग से निर्गत महत्वपूर्ण दिशा- निर्देशों की दी जानकारी

भास्कर न्यूज|कोडरमा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड राँची के प्राप्त मार्गदर्शन पर निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष / प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया गया। बैठक में सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष / प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि 30 अप्रैल तक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किया जा रहा है। इसको लेकर अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर स्थापित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर आपके साथ नियमित बैठक कर विचार-विमर्श किया जायेगा एवं आपसे सुझाव लिये जायेंगे। प्राप्त सुझाव को मौजूद कानूनी ढांचों के अनुसार हल किया जायेगा। उन्हें अवगत कराया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचकों का संचालन नियम 1961, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश, मैनुएल और हैंडबुक (जो भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक विकेन्द्रीकृत मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढाँचा स्थापित किया है। लोकसभा एवं विधानसभा आम चुनाव 2024 के सफल एवं शांतिपूर्ण संपन्न होने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है, जिसके लिए जिला प्रशासन उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया गया। विगत आम चुनावों (लोकसभा एवं विधानसभा आम चुनाव 2024) के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को समान रूप से सभी कार्यों में अपेक्षित सुलभता मुहैया करायी गई है, इसके बावजूद यदि किन्हीं को किसी प्रक्रिया में कोई असुविधा का सामना करना पड़ा हो तो, जिला प्रशासन को संसूचित कराने के लिए अनुरोध किया गया ताकि भविष्य में इस विषय पर विशेष सावधानी बरती जा सके। मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं होने पर 1950 टॉल फ्री दूरभाष नं० पर संपर्क किया जा सकता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में मतदाता सूची में छूटे हुए योग्य नागरिकों का नाम जोड़ने, मतदाताओं के नाम एवं अन्य विवरणी में अपेक्षित सुधार करने एवं मृत/अनुपस्थित आदि मतदाताओं के नाम नियमानुसार विलोपित करने की कार्रवाई सत्त अद्यतनीकरण के तहत की जा रही है। इस कार्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में निबंधित होने से वंचित नहीं रहे। सतत अद्यतनीकरण में प्राप्त प्रपत्र 6, 7 एवं 8 की विवरणी सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निदेशानुसार डाकघर के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र का वितरण किये जाने के संबंध में बताया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं होने पर 1950 टॉल फ्री दूरभाष नं० पर संपर्क किया जा सकता है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया है सभी मतदान केन्द्रों के बी०एल०ओ० एवं बी०एल०ओ० सुपरवाइजर के द्वारा Family unite हेतु घर-घर सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष / प्रतिनिधियों से बूथ लेवल एजेन्ट की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय कोडरमा में जमा कराने हेतु अपील किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रिंस गोडविन कुजूर एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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