राजस्थान के बहुचर्चित एकल पट्टा प्रकरण में अब एसीबी अग्रिम जांच करेगी। इसे लेकर आज एसीबी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ट्रायल (एसीबी) कोर्ट ने एसीबी को अग्रिम जांच करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि गहलोत सरकार के समय एसीबी ने इस प्रकरण में आरोपी रहे तीनों सरकारी अधिकारियों सहित पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट देते हुए मामले को बंद कर दिया था। लेकिन अब भजनलाल सरकार में उच्च स्तर पर इस मामले की विस्तृत जांच करने के निर्णय के बाद एसीबी ने ट्रायल कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिस पर आदेश देते हुए कोर्ट ने एसीबी को अग्रिम जांच करने की छूट दी है। एसीबी की ओर से स्पेशल पीपी मदनमोहन नगायच ने पैरवी की। अभियोजन वापसी के आवेदन को वापस लेने का प्रार्थना पत्र खारिज
मामले में आरोपी रहे तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर और जेडीए के जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी के खिलाफ अभियोजन (मामला) वापसी को लेकर गहलोत सरकार के समय एसीबी ने 19 जनवरी 2021 को आवेदन किया था। अब करीब 5 साल बाद भजनलाल सरकार ने इस आवेदन को वापस लेने का प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसे एसीबी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि साल 2021 में ही कोर्ट उस आवेदन को खारिज कर चुकी है। ऐसे में आवेदन को वापस लेने का एसीबी का प्रार्थना पत्र स्टैंड ही नहीं करता है। तीन पूर्व अधिकारी हैं मामले में आरोपी
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने 29 जून 2011 को गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था। इसकी शिकायत परिवादी रामशरण सिंह ने वर्ष 2013 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में की थी। एसीबी में शिकायत के बाद तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जेडीए के जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी सहित शैलेंद्र गर्ग और 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनके खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया था। मामला बढ़ने पर विभाग ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा निरस्त कर दिया था। सरकार बदलते ही एसीबी ने तीन क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश प्रदेश में सरकार बदलते ही तत्कालीन गहलोत सरकार में एसीबी ने मामले में तीन क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी। तीनों क्लोजर रिपोर्ट में सरकार ने मामले में पूर्व आईएएस जीएस संधू, पूर्व आरएएस निष्काम दिवाकर और ओंकारमल सैनी को क्लीन चिट दी थी। इसके बाद सरकार ने साल 2021 में तीनों के खिलाफ मामला वापस लेने का आवेदन एसीबी कोर्ट मे दायर कर दिया। एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था आवेदन मामला वापस लेने के सरकार के आवेदन को एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद तीनों अधिकारियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इनकी अपील पर 17 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के संधू, दिवाकर और सैनी के खिलाफ केस वापस लेने को सही मान लिया। इस आदेश के खिलाफ अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को खुद इस मामले की सुनवाई करने के लिए कहा। इस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है।


