आवासीय‑व्यावसायिक मल्टियों में मेंटेनेंस वसूली को लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव ने अहम आदेश दिया है। एक सोसायटी की अपील पर सुनवाई करते हुए अपर सचिव ने साफ कहा कि सरकार की राय यह है कि पेंट हाउस के जितने एरिया की रजिस्ट्री हुई है, उतने एरिया का मेंटेनेंस पेंट हाउस मालिक को ही चुकाना होगा। यह तर्क स्वीकार्य नहीं होगा कि पेंट हाउस के आसपास की खुली छत कॉमन एरिया है। यदि रजिस्ट्री में ओपन टेरेस के एरिया को भी जोड़कर रजिस्ट्री की गई है तो उसका मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। अपर सचिव ने पलटे दोनों आदेश अधिवक्ता पंकज खंडेलवाल के मुताबिक, 6 मार्च 2024 को एडीएम के आदेश को अपर सचिव के समक्ष चुनौती दी गई। अपर सचिव ने अपने फैसले में कहा कि एडीएम ने पड़ोस की सोसायटियों में प्रचलित मेंटेनेंस नीति को आधार बनाकर अपील खारिज की, जो विधि के अनुरूप नहीं है। सरकार की स्पष्ट राय है कि यदि रजिस्ट्री में ओपन एरिया भी शामिल है तो मेंटेनेंस कुल एरिया को जोड़कर किया जाएगा। इसी आधार पर अपर सचिव ने एसडीएम और एडीएम के आदेशों को निरस्त कर दिया।


