झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को एनएच-33 में हजारीबाग से बरही के बीच सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों को काटने के बजाय दूसरे स्थान पर लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई के बाद एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा कि सड़क के किनारे लगाए गए पौधों के संरक्षण को लेकर क्या किया जा रहा है। इस पर अदालत ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।


