एनएच-148 डी के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, 21 दिन में दर्ज हो सकेगी आपत्ति

भास्कर न्यूज | भीलवाड़ा केंद्र सरकार ने जिले में एनएच-148डी के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना एनएच-148डी के 114.98 किलोमीटर से 158.53 किलोमीटर तक (उप मंडल कार्यालय शाहपुरा क्षेत्र) लागू होगी। इस मार्ग पर पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन सड़क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए भूमि अर्जित की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, जिन व्यक्तियों की भूमि इस परियोजना के अंतर्गत आती है और जो उक्त भूमि में हितबद्ध हैं, वे अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां लिखित रूप उपखंड अधिकारी शाहपुरा को प्रस्तुत करनी होंगी, जिसमें आपत्ति के आधार स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना आवश्यक होगा। आपत्तिकर्ता से सुनवाई और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी आदेश जारी कर आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अधिग्रहण से संबंधित भूमि के नक्शे व अन्य विवरण उपखंड कार्यालय शाहपुरा में अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं।

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