विशेष संवाददाता | रांची झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट को 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को स्थगित किए जाने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की गई है। मालूम हो कि हेमंत सोरेन की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह करते हुए याचिका दाखिल की गई है। दरअसल, ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर सीजीएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई है। सीजीएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन वे अनुपस्थित रहे। इसके बाद यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन एमपी-एमएलए कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद हेमंत सोरेन ने निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।


